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Saturday, March 31, 2018

यूपी पुलिस सिपाही मेरिट भर्ती 2015 से रोक हटने के बाद अब यूपी पुलिस अभ्यर्थियों की निगाह सिपाही भर्ती 2013 में खाली रहे 2312 पदों पर कोर्ट के फैसले पर , अभ्यर्थी कर रहे 2312 खाली पदों को भरने की मांग ,क्लिक करे और पढ़े खबर

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यूपी पुलिस सिपाही मेरिट भर्ती 2015 से रोक हटने के बाद अब यूपी पुलिस अभ्यर्थियों की निगाह  सिपाही भर्ती 2013 में खाली रहे 2312 पदों पर कोर्ट के फैसले पर , अभ्यर्थी कर रहे 2312 खाली पदों को भरने की मांग ,क्लिक करे और पढ़े खबर  




2015 की 34 हजार से ज्यादा पुलिस भर्ती पर लगी रोक हट जाने के बाद भी कांस्टेबल के 2312 पद कानूनी प्रक्रिया  में है। 2013 की 35 हजार 500 कांस्टेबल भर्ती के इन 2312 पदों को Carry Forward करने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर रखा है। इन्हीं पदों पर आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटि को दुरुस्त करने का आदेश एकल पीठ से हो चुका है। 
हालांकि 35,500 कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थी नौकरी भी कर रहे हैं, विवाद अब केवल क्षैतिज आरक्षण के 2312 पदों का है। मामले के तथ्यों के अनुसार 2013 की 35,500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के बचे 2312 पदों को Carry Forward  करने को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में 1993 एक्ट के नियम 3(5) को चुनौती दी गई है, जिसमें वर्ष 2008 से यह व्यवस्था है कि क्षैतिज आरक्षण के तहत उपयुक्त अभ्यर्थी न होने पर उन पदों को अगली भर्ती में कैरी फारवर्ड किया जाएगा। याचिकाएं दाखिल होने के बाद शासन ने यह रूल संशोधित करते हुए सात अप्रैल 2016 को नियम 3(5) को समाप्त कर दिया। इस नियम को लेकर दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति सुनील कुमार की खंडपीठ ने गत 29 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।


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